मुण्डन संस्कार में ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति के मानक से तेज बजने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया
Lucknow:
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बाराबंकी।पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत जनपद बाराबंकी में चुनाव आचार संहिता का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 17.03.2019 को थाना मोहम्मदपुरखाला पुलिस टीम द्वारा ग्राम भगवानी पुरवा मजरे भसुरिया से तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज सुनाई पड़ने पर उ0नि0 अरूण कुमार द्वारा पाया गया कि रामू पुत्र हीरा यादव निवासी भगवानीपुरवा मजरे भसूरिहा थाना मो0पुरखाला बाराबंकी के यहां मुण्डन संस्कार में ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक से तेज बज रहा था तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी से उक्त यंत्र के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में अनुमति दिखाने के लिए कहा गया तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग किये जाने हेतु किसी से अनुमति न लेना बताया गया। ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी सैय्यद अली पुत्र यासीन अली निवासी ग्राम मटेहना थाना मो0पुरखाला बाराबंकी को उक्त कार्य धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय अपराध से अवगत कराते हुए समय 21.05 बजे हिरासत में लिया गया, मौके पर 02 अदद एम्पलीफायर, 01 अदद मिक्सर मशीन, 02 अदद साउण्ड बाक्स जब्त किया गया।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अभियुक्त सैय्यद अली पुत्र यासीन अली निवासी ग्राम मटेहना थाना मो0पुरखाला बाराबंकी के विरूद्ध थाना मोहम्मदपुरखाला पर मु0अ0सं0-130/19 धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। उक्त धारा के उल्लघंन करने पर पाँच वर्ष के कारावास तथा 01 लाख रुपए के जुर्माने का प्राविधान है।